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हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी को छह सप्ताह में समाधान करवाने का निर्देश दिया

राजेश दाहिमा, राजगांगपुर
शहर स्थित डालमिया सिमेंट भारत लिमिटेड कारखाने में माल परिवहन वाहनों में ओवरलोडिंग देने की कई बार मौखिक रूप एवं लिखित शिकायत की ट्रक मालिक संघ की ओर से की गई। इसके अलावा जिला प्रशासन एवं स्थानीय प्रशासन का भी ध्यान आकृष्ट किया गया। लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और शिकायत को नजरंदाज कर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।
इस कड़ी में राजगांगपुर ट्रक मालिक संघ के पूर्व अध्यक्ष सह शहर के जाने-माने एडवोकेट राजेश शर्मा हताश होकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की
हाईकोर्ट में याचिका दायर होने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सुंदरगढ़ जिलापाल एवं आंचलिक परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को इस मामले का छः सप्ताह में समाधान करने का निर्देश दिया।
इस मामले को लेकर राजगांगपुर डाक बंगला में ट्रक मालिक संघ के पूर्व अध्यक्ष राजेश शर्मा ने एक प्रेस वार्ता में मामले की विस्तृत जानकारी दी।इनका आरोप है कि कारखाने में कार्यरत अधिकारी लोडिंग के सभी नियमों का अनदेखा कर वाहनों पर ओवरलोडिंग देने का दबाव बनाते हैं।
वहीं ओवरलोडिंग के कारण ट्रक मालिकों को हजारों रुपयों का जुर्माना भी भरना पड़ता है। इस कड़ी की जानकारी कारखाने के अधिकारी को देने पर वे नजरंदाज कर दे रहे हैं। जबकि परिवहन नियमों के अनुसार ओवरलोडिंग के देने वाला, ओवरलोडिंग लेने वाले वाहन मालिक एवं जिस जगह पर माल अनलोडिंग किया जाएगा , तीनों पर कार्रवाई करने का नियम रहने के बाद भी केवल ट्रक मालिक इस ओवरलोडिंग जुर्माना का शिकार हो रहे हैं।
इसलिए ट्रक मालिक संघ के पूर्व अध्यक्ष राजेश शर्मा ने कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने सह ओवरलोडिंग बंद करने की मांग रखी और हाइकोर्ट के शरण में गए।उनका कहना है कि अगर हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई तो आगामी दिनों में यह आंदोलन जारी रहेगा।
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