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कोरापुट में हत्या के मामले में एक ही परिवार के तीन लोगों को उम्रकैद

कोरापुट. जिले में एक हत्या के मामले में एक ही परिवार के तीन लोगों को उम्रकैद की सजा मिली है. कोरापुट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आज दुल्हन की हत्या के मामले में एक ही परिवार के तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. जानकारी के अनुसार, दोषियों और आजीवन कारावास की सजा पाने वालों में मृतका के ससुर तारिणी प्रधान, उनकी सास मालती प्रधानी और उनके पति संतोष कुमार प्रधानी शामिल हैं. ये सभी कोरापुट के टिकिराशाही के रहने वाले हैं. हालांकि, पांच में से दो आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने के कारण अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है. बरी होने वालों की पहचान गणपति नायक और सुरेश चंद्र डोरा के रूप में बतायी गयी है. बताया गया है कि न्यायाधीश ने 13 गवाहों के बयानों की जांच के बाद सजा सुनाई है.
जानकारी के अनुसार, साल 2015 में वनभारती कॉलोनी के निवासी सुभाष दंडसेना ने कोरापुट टाउन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बहन स्नेहलता दंडसेना की हत्या उसके ससुराल वालों ने कर दी है. इसके बाद मृतका स्नेहलता के ससुर तारिणी प्रधान, उनकी सास मालती प्रधानी और उनके पति संतोष कुमार प्रधानी, गणपति नायक और सुरेश चंद्र डोरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.
दायर किये गये आरोपपत्र के अनुसार, तारिणी प्रधान ने स्नेहलता को लारियागो का इंजेक्शन लगाया था और उसे डंडे से उसकी पिटाई की थी. इससे उसकी मौत हो गई. स्नेहलता के पति संतोष कुमार प्रधानी और उनकी सास मालती प्रधानी ने तारिणी प्रधान के इस काम में मदद की थी.

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