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कैमरामैन हत्याकांड में शर्मिष्ठा को नहीं मिली अग्रिम जमानत, निरंजन सेठी न्यायिक हिरासत में

भुवनेश्वर. राज्य के हाईकोर्ट ने कैमरामैन मानस स्वाईं की हत्या की मुख्य आरोपी शर्मिष्ठा राउत की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. इस मामले में अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि ओड़िया पाक्षिक की संपादक राउत और उनकी सहयोगी झुना भोई फरार हैं.

इधर, आई एंड पीआर विभाग के पूर्व निदेशक निरंजन सेठी और खंडगिरि के राज कम्युनिकेशन के मालिक रंजन नायक को कल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. उनकी जमानत याचिका चांदबली में जेएमएफसी कोर्ट ने खारिज कर दी थी. इस मामले में गिरफ्तार अन्य तीन आरोपी खंडगिरि के विवेक नायक और भाग्यधर नायक और कृष्ण चंद्र नायक हैं.

उल्लेखनीय है कि मानस शर्मिष्ठा के वेब चैनल में कैमरा पर्सन के रूप में काम करता था. इस बीच भद्रक के अतिरिक्त एसपी जतिन पंडा ने कहा है कि पूर्व निदेशक निरंजन सेठी और राज नायक को अभी रिमांड पर लेने की कोई योजना नहीं है. इस मामले में शामिल होने के आरोप में दोनों को कल गिरफ्तार किया गया था. उन्होंने कहा कि शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस जरूरत पड़ने पर निरंजन को रिमांड पर ले सकती है. पुलिस के अनुसार, कैमरामैन मानस स्वाईं को 6 फरवरी को भद्रक से अपहरण कर लिया गया था और भुवनेश्वर शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक वृद्धाश्रम दयाल आश्रम लाया गया था, जहां उसके साथ मारपीट की गई थी. पुलिस ने बताया कि उसका शव 12 मार्च को नयागढ़ के राजसुनाखला इलाके की बधिपाटना पहाड़ियों से बरामद किया गया था.

इधर, मुख्य आरोपी शर्मिष्ठा राउत का पता लगाने के लिए भद्रक पुलिस कई जगहों पर छापेमारी कर रही है. भद्रक के पुलिस अधीक्षक चरण सिंह मीणा ने कहा कि उनको पकड़ने के लिए तलाशी तेज कर दी गई है. शर्मिष्ठा राउत और उसके सहयोगी दोनों फरार हो गये हैं. उनको पकड़ने के प्रयास जारी हैं. उन्होंने बताया कि इस मामले में अब तक पूर्व निदेशक निरंजन सेठी समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. शर्मिष्ठा और एक अन्य आरोपी की तलाश के लिए पांच अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं.

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