कटक. राज्य के उच्च न्यायालय ने ओडिशा पटाखा डीलर्स एसोसिएशन द्वारा दीवाली के दौरान पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध के राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. उच्च न्यायालय ने एसोसिएशन की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह आधिकारिक रूप से पंजीकृत संगठन नहीं है. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को नए सिरे से याचिका दायर करने की अनुमति दी है. उल्लेखनीय है कि 30 सितंबर को राज्य सरकार ने कोविद-19 स्थिति के कारण दिवाली के दौरान पटाखों की बिक्री और उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए एक दिशानिर्देश जारी किया था. पटाखों के डीलरों ने अपील की है कि इस वर्ष के दौरान कम से कम हरे पटाखों की अनुमति दी जा सकती है. इसे लेकर एक मामला उच्च न्यायालय में दायर किया गया था, जिसे अदालत में खारिज कर दिया.
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