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शादी में बारितियों समेत 250 लोगों के शामिल होने की अनुमति
भुवनेश्वर. कोरोना संक्रमण में आयी गिरावट को देखते हुए राज्य सरकार ने कोविद नियमों में राहत दी है. इसके तहत सितंबर 2021 में पूरे ओडिशा में कोई सप्ताहांत बंद नहीं होगा. हालांकि शहरी क्षेत्रों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लगाया जाएगा. यह जानकारी विशेष राहत आयुक्त-सह-अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रदीप कुमार जेना ने आज दी. उन्होंने बताया कि सितंबर में सभी धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ‘मेला’ और ‘महोत्सव’ प्रतिबंधित कर दिए गए हैं.
सभी सभागारों को कोविद दिशानिर्देशों का पालन करने और आधिकारिक बैठकों की अनुमति देने के लिए कहा गया है. विवाह, अंत्येष्टि में कुल 250 मेहमान और मेजबान भाग ले सकते हैं, लेकिन कोविद मानदंडों का सख्ती से पालन करना जरूरी होगा. जो कोई भी इसका उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा.
जेना ने कहा कि किसी भी बारात में अधिकतम 50 व्यक्ति होंगे. उपरोक्त संख्या 250 में बारात में यह 50 अतिथि शामिल हैं. इन सभी कार्यों के लिए स्थानीय प्राधिकरण से अनुमति की आवश्यकता होगी.
फिल्म हॉल में अब जनता को प्रवेश करने के लिए टीकाकरण प्रमाण पत्र या कोविद नकारात्मक प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन फिल्म हॉल या मॉल के प्रबंधन को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि लोग कोविद प्रतिबंधों का पालन करेंगे.
रात के कर्फ्यू के दौरान आकस्मिक यात्रा या आवाजाही की अनुमति दी गई है. इसके अलावा, ऑनलाइन फूड एग्रीगेटर्स के डिलीवरी कर्मियों की आवाजाही की अनुमति दी गई है.
9 अगस्त को राज्य सरकार ने सितंबर में पूजा और अन्य धार्मिक कार्यों के लिए एक अलग दिशानिर्देश जारी किया था. सितंबर में पूजा और अन्य धार्मिक आयोजनों के लिए सितंबर में भी यही दिशानिर्देश लागू रहेगा.
जेना ने कहा कि हम अब तक कोरोना से लड़ने में काफी हद तक सफल रहे हैं. ओडिशा के लोगों ने सरकार का समर्थन करके अच्छी भूमिका निभाई है. हालाँकि, हमें कोविद-19 की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए और अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है.