Home / Odisha / खारवेल नगर में बेकरी इकाई पर छापा

खारवेल नगर में बेकरी इकाई पर छापा

  • खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के उल्लंघन पर लगा जुर्माना

भुवनेश्वर. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के एक अधिकारी के नेतृत्व में भुवनेश्वर नगर निगम (बीएमसी) कर्मियों की टीम ने कई खाद्य पदार्थों का निर्माण करने वाली एक बेकरी इकाई पर छापा मारा. यह छापेमारी उन आरोपों के बाद की गई थी कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन किए बिना खाद्य पदार्थों को बाजार में बेचा जा रहा है. राज्य की राजधानी के खारवेल नगर क्षेत्र में श्रिया टॉकीज के आसपास स्थित बेकरी इकाई के निरीक्षण के दौरान टीम को अंतिम उत्पादों के पैकेजिंग विनिर्देशों में कई कमियां मिलीं. बीएमसी के एक अधिकारी ने कहा कि बेकरी इकाई के मालिक पर 3,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत आवश्यक नियमों का सख्ती से पालन करने की चेतावनी दी गई है.

एफएसएसएआई (बीएमसी) के नामित अधिकारी सत्यजीत पटेल ने कहा कि यूनिट के कर्मचारियों (और मालिक) ने उत्पादों पर निर्माण की तारीख निर्दिष्ट नहीं की जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 23 का स्पष्ट उल्लंघन है.

पटेल ने कहा कि हमने श्रिया टॉकीज के पास बेकरी इकाई में एक औचक छापेमारी की और पाया कि उत्पादों के पैक पर ‘बेस्ट बिफोर डेट’ छपा हुआ था, लेकिन पैक्स पर तारीख गायब थी. हमने मालिक से नियमों का पालन करने को कहा है. जल्द ही एक नोटिस जारी की जाएगा. मालिक पर 3,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. पटेल के अनुसार, कोई भी खाद्य उत्पाद जो 7 दिनों से 3 महीने की अवधि के भीतर उपभोग के लिए होता है. उसके पैकेट पर विनिर्माण और ‘बेस्ट बिफोर’ तारीखें छपी होनी चाहिए.

इस बीच, बेकरी यूनिट के मालिक ने कहा कि अधिकारियों द्वारा हमें बताई गई गलतियों को हम सुधारेंगे. हालांकि हमने यहां निर्मित खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया है.

Share this news

About desk

Check Also

मेरा संविधान, मेरा स्वाभिमान पदयात्रा में शामिल हुए धर्मेन्द्र प्रधान

भुवनेश्वर। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आज नई दिल्ली में संविधान स्थापना दिवस पर आयोजित …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *