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ओडिशा में सीधे चुने जायेंगे नगरपालिक के चेयरमैन और नगर निगम के मेयर

  • राज्य सरकार ने जारी किया मसौदा अधिसूचना

  • मतदाताओं को मतदान करके सीधे चुनने का अधिकार

भुवनेश्वर. ओडिशा में अब नगरपालिका के चेयरमैन और नगर निगमों के मेयर सीधे तौर पर चुने जायेंगे. अब तक काउंसिलर और कार्पोरेटर क्रमशः चेयरमैन और मेयर का चुनाव करते थे, लेकिन राज्य सरकार ने इस नियम में बदलाव करने जा रही है. यदि नियम बदलता है तो चेयरमैन और मेयर का प्रत्यक्ष चुनाव अब मतदाता करेंगे.

जानकारी के अनुसार, ओडिशा सरकार ने शुक्रवार को ओडिशा नगरपालिका (वार्डों का परिसीमन, सीटों का आरक्षण और चुनाव का संचालन) नियम, 1994 में संशोधन करने के लिए मसौदा अधिसूचना जारी की है. राज्य सरकार के शहरी विकास विभाग ने मसौदा जारी किया है, जिसे राज्य सरकार द्वारा ओडिशा राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद विचार किया जाएगा. इस मसौदे पर विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व कोई भी व्यक्ति प्रधान सचिव, आवास एवं नगर विकास विभाग को अपनी आपत्ति अथवा सुझाव दे सकते हैं. उनके सुझाव और आपत्ति पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा.

मसौदे के अनुसार, इन नियमों को ओडिशा नगरपालिका (वार्डों का परिसीमन, सीटों का आरक्षण और चुनाव का आचरण) संशोधन नियम, 2021 कहा जा सकता है. वह ओडिशा राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा.

जारी मसौदा अधिसूचना में कहा गया है कि ओडिशा नगरपालिका (वार्डों का परिसीमन, सीटों का आरक्षण और चुनाव का संचालन) नियम, 1994 (इसके बाद उक्त नियमों के रूप में संदर्भित) में, अध्याय-III में शीर्षक में, काउंसिलर्स शब्द दी जगह “द चेयरपर्सन और काउंसिलर्स” को प्रतिस्थापित किया जाएगा.

इस मसौदे के अनुसार, चैयरमैन के कार्यालय के मामले में प्रत्येक नामांकन पत्र पर संबंधित नगरपालिका के दो निर्वाचकों द्वारा और पार्षद के पद के मामले में संबंधित वार्ड के दो निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावक और समर्थक के रूप में हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही उम्मीदवार एक घोषणा पर हस्ताक्षर कर कार्यालय के लिए चुनाव में खड़े होने की अपनी इच्छा प्रस्तावित करेंगे.

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