Home / National / ईसाई संस्थानों पर बढ़ते हमले पर राज्यों से रिपोर्ट तलब करे केंद्र सरकार : सुप्रीम कोर्ट
IAT NEWS INDO ASIAN TIMES ओडिशा की खबर, भुवनेश्वर की खबर, कटक की खबर, आज की ताजा खबर, भारत की ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया की ताजा खबर

ईसाई संस्थानों पर बढ़ते हमले पर राज्यों से रिपोर्ट तलब करे केंद्र सरकार : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में ईसाई संस्थानों और पादरियों पर कथित तौर पर हमले बढ़ने से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से कहा है कि वो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा , झारखंड, कर्नाटक और ओडिसा सरकार से रिपोर्ट तलब करे। कोर्ट ने कहा कि ईसाईयों के खिलाफ हमलों के मामले में गिरफ्तार लोगों और जांच की स्थिति पर रिपोर्ट पेश करें। कोर्ट ने 2 महीने के अंदर ये प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया।

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि तीन सौ से ज्यादा ऐसी घटनाएं हुई हैं। याचिका में सांप्रदायिक हमले का जो आरोप लगाया गया है वो गलत है। तब कोर्ट ने कहा कि याचिका में लगाए गए आरोपों को वो स्वीकार नहीं कर रही है लेकिन आरोपों का वेरिफिकेशन होना चाहिए।

कोर्ट ने इस मामले पर 5 अगस्त को सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। इस याचिका में घृणा अपराधों पर लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पहले के दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की भी अपील की गई है। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंजाल्वेस ने कहा था कि देश भर में पांच सौ से ज्यादा ईसाई संस्थाओं पर हमले हुए हैं। उन्होंने हिंसा पर लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश का पालन करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की थी।

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि हमें जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया जाए। तब कोर्ट ने कहा था कि तहसीन पूनावाला के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही आदेश दे चुका है। हमें ये देखना है कि उसे लागू किया जा रहा है कि नहीं। हम व्यक्तिगत मामलों को नहीं देख सकते हैं।
साभार-हिस

Share this news

About desk

Check Also

Mahalakshmi महालक्ष्मी को 50 टुकड़ा करने वाला आरोपी ओडिशा में

महालक्ष्मी को 50 टुकड़ा करने वाला आरोपी ओडिशा में

तलाश के लिए कर्नाटक ने से भेजी गईं चार पुलिस टीमें पुलिस ने 2-3 लोगों …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *