नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए होने वाली राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा (नीट) को स्थगित करने की डॉक्टरों की मांग मानने से इनकार कर दिया है। जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अब कोरोना के हालात सुधर रहे हैं और यात्रा में कुछ ही प्रतिबंध लागू किए जा रहे हैं।
याचिकाकर्ताओं ने कोरोना के मद्देनजर परीक्षा केंद्र बदलने की छूट मांगी थी। याचिका में मांग की गई थी कि जब तक उन्हें ये विकल्प नहीं दिया जाता, परीक्षा स्थगित की जाए। डॉक्टरों की ओर से वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि केरल में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसा देश के दूसरे हिस्सों में भी हो रहा है। इस पर जस्टिस ललित ने कहा कि अब स्थिति बदल गई है। यात्रा में कोई प्रतिबंध नहीं है। दिल्ली से कोच्चि की फ्लाइट भी जा रही है। इसके अलावा वैक्सीनेशन भी तेजी से हो रहा है।
कोर्ट ने कहा कि हमने पिछले हफ्ते दो महिला उम्मीदवारों को नीट पीजी का परीक्षा केंद्र बदलने की अनुमति दी थी। दोनों उम्मीदवार प्रेग्नेंसी के एडवांस चरण में थे, लेकिन हम सभी उम्मीदवारों के लिए ऐसा नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने अपवाद स्वरूप फैसला दिया था।
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