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भुवनेश्वर और कटक में लेन ड्राइविंग दिशानिर्देशों के क्रियान्वयन पर रिपोर्ट तलब

  • परिवहन विभाग ने पुलिस महानिदेशक को लिखा पत्र

  • सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को चरणवद्ध लागू करने का सुझाव

भुवनेश्वर. ओडिशा सरकार के परिवहन विभाग ने पुलिस महानिदेशक  से भुवनेश्वर और कटक में लेन ड्राइविंग दिशानिर्देशों के क्रियान्वयन पर एक रिपोर्ट मांगी है. परिवहन विभाग के प्रधान सचिव ने शुक्रवार को डीजीपी को पत्र लिखकर इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को प्रगति से अवगत कराने के लिए रिपोर्ट मांगी है. पत्र में लिखा गया है कि भुवनेश्वर और कटक में लेन ड्राइविंग दिशानिर्देशों को लागू करने पर एक रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय की समिति को प्रगति के लिए प्रस्तुत की जा सकती है. पत्र में कहा गया है कि 30 नवंबर, 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा क्रियान्वयन के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किया है, जिनका पालन ओडिशा द्वारा किया गया है. उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया था कि राज्य सरकारें व केंद्र शासित प्रदेश मोटर वाहन (ड्राइविंग) विनियम 2017 को सख्ती से लागू करें, जो लेन ड्राइविंग को अनिवार्य करता है और ओवरटेकिंग के लिए प्रोटोकॉल का भी प्रावधान करता है. ओडिशा में 2019 के दौरान गलत साइड ड्राइविंग के कारण 1040 सड़क दुर्घटनाएं हुईं हैं और 445 लोग मौत के शिकार हुए हैं. राज्य में दुर्घटनाओं और मृत्यु दर में कमी के लिए लेन ड्राइविंग नियमों का सख्त क्रियान्वयन सर्वोपरि है. इसके अलावा पत्र में कहा गया है सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को लेकर दुर्घटनाओं में कमी करने के लिए और उच्चतम न्यायालय के निर्देश का पालन करने के लिए प्रथम चरण में भुवनेश्वर-कुटक कमिश्नरेट पुलिस क्षेत्र में लेन ड्राइविंग दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं. इसके बाद लेन ड्राइविंग दिशानिर्देशों को अन्य शहरों में और राजमार्गों पर लागू किया जा सकता है.

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