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रूपा धानुका की मौत मामले में दोषियों को मिली सजा

  • अदालत में सुनवाई खत्म, आत्महत्या के लिए किया गया मजबूर

  • दहेज के लिए प्रताड़ित भी किया गया

अमित मोदी, अनुगूल

अनुगूल जिला दायरा जज अशान्त कुमार दास ने आज शहर की चर्चित रूपा धानुका मौत मामले की सुनवाई कर फैसला सुना दिया है. दोषियों की सजा तय कर दी गयी है. रूपा को  दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था तथा आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया था. गौरतलब है कि शहर के पश्चिम बाजारपड़ा निवासी राम स्वरूप अग्रवाल की बहू रूपा धानुका की मौत हुई थी.

रूपा की मौत की सूचना पाकर उसके परिवार की तरफ से अनुगूल थाने में रूपा की हत्या समेत कई आरोप लगाते हुए शिकायत करायी थी. पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुटी गयी थी. पुलिस ने इस  मामले में रूपा की हत्या के मामले में रूपा के पति पवन अग्रवाल, ससुर रामस्वरूप अग्रवाल, सासु ललिता अग्रवाल और देवर पिंटू अग्रवाल को गिरफ्तार कर कोर्ट चालान कर दिया था. इस मामले में पुलिस ने 28 जून 2017 को आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था.

आरोप पत्र में पुलिस ने मामले को हत्या से हटाकर आत्महत्या के लिए मजबूर करने तथा अन्य आरोप लगाए. इस मामले की सुनवाई के दौरान 25 लोगों की गवाही दर्ज की गई है. जिला जज ने आज मामले की सुनवाई कर आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाया है. चारों आरोपियों पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में आरोप सिद्ध होने पर आईपीसी 306 के तहत सात साल की सजा हुई है. इसके साथ 10 हज़ार रुपए हर्जाना लगाया गया है.

हर्जाने की रकम न चुकाने पर अतिरिक्त 6 महीने की और सजा काटनी होगी. इसके साथ दहेज के लिए प्रताड़ित करने का भी आरोप सिद्ध हुआ है. इस आरोप के अनुसार 498(A) धारा कायम रही है. इस मामले में एक साल की सजा और एक हजार रुपए का हर्जाना लगाया गया है. यह सजा सात साल में भी शामिल होगी. हर्जाने की रकम न चुकाने पर एक महीने की अतिरिक्त सजा होगी. सरकार की तरफ से सरकारी वकील प्रदीप कुमार दास मामले में पक्ष रख रहे थे.

फैसले को लेकर रूपा की बहन नाखुश, उच्च न्यायालय जाएगी 

रूपा धानुका मौत को लेकर आये फैसले से नाखुश है रूपा की बहन प्रीति धानुका. जिला अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में अपील करने की बात प्रीति ने कही है. प्रीति ने फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कही है कि यह सजा से में खुश नहीं हू क्योंकि घटना के बाद काफी तनाव से हमारा परिवार गुजर रहा था. इस कारण मेरे पिता और माता दोनों की मौत हो गयी है. मैं हाईकोर्ट में दोषियों की लंबी सजा के लिए गुहार लगाउंगी.

अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं

रूपा धानुका मौत  के फैसले का अनुगुल मारवाड़ी पंचायत समिति के अध्यक्ष रंजीत मंडोठिया ने स्वागत किया है. उनका कहना है कि यह अनुगूल मारवाड़ी समाज मे यह एक चर्चित घटना था. अदालत के फैसले से समाज मे दहेज के लिए प्रताड़ित तथा अन्य मामलों में कमी आएगी. इस मामले को लेकर शहर के लोगों ने आंदोलन किया था.

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