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जगतसिंहपुर में बाबा गोरखनाथ मंदिर में धारा 144 लागू 

जगतसिंहपुर. कोविद-19 के कारण देशव्यापी लाकडाउन के दौरान रविवार को यज्ञ के लिए जगतसिंहपुर जिले के प्रसिद्ध बाबा गोरखनाथ मंदिर में संभावित भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने 26 अप्रैल से आठ दिनों के लिए मंदिर में धारा 144 लागू करने का निर्णय लिया है. आदेश के अनुसार, आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 सार्वजनिक सभा से बचने और कोविद-19 संक्रमणों के संभावित प्रसार को रोकने के लिए 26 अप्रैल से 3 मई तक गोरखनाथ मंदिर में और उसके आसपास लागू रहेगी. खबरों के अनुसार, 26 अप्रैल से 3 मई तक गोरखनाथ मंदिर में प्रथागत यज्ञ आयोजित किया जाएगा. ऐहतियाती उपाय के तहत, जगतसिंहपुर कलेक्टर संग्राम केशरी महापात्र ने कोरोनावायरस के रोकथाम के लिए सीआरपीसी के 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है. कलेक्टर के जगतसिंहपुर कोर्ट द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि धार्मिक आयोजन के दौरान कानून के तहत पुजारियों और बाहरी लोगों की उपस्थिति सहित चार से अधिक व्यक्तियों की सभाओं को प्रतिबंधित किया जाएगा.

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