Home / Odisha / माक्स न पहनने पर 40 व्यक्तियों से 8,000 रुपये का जुर्माना वसूला

माक्स न पहनने पर 40 व्यक्तियों से 8,000 रुपये का जुर्माना वसूला

  • बोमीखाल, सत्यनगर और सूर्यनगर से कांटेंमेंट जोन हटा

  • एक सप्ताह तक ऱखी जायेगी सघन निगरानी

  • लाकडाउन के नियम रहेंगे प्रभावी

भुवनेश्वर.  फिलहाल कोरोना के नये मामले नहीं आने के कारण बोमीखाल, सत्यनगर और सूर्यनगर से कांटेंमेंट जोन को हटा लिया गया है. एक सप्ताह तक करीबी से निगरानी जारी रहेगी और लाकडाउन के सभी प्रावधान प्रभावी रहेंगे. लाकडाउन के दौरान राजधानी में कोविद-19 महामारी से लड़ने के लिए मास्क का उपयोग नहीं करने वाले उल्लंघनकर्ताओं पर तेजी से कार्रवाई करते हुए भुवनेश्वर नगर निगम (बीएमसी) के जोनल उपायुक्त (जेडडीसी) ने बुधवार को 40 व्यक्तियों से 8,000 रुपये का जुर्माना वसूला.

वे बिना मास्क पहने घर से बाहर नकले थे.  नौ अप्रैल को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने अपनी अधिसूचना संख्या 9695 में सभी नागरिकों को किसी भी उद्देश्य के लिए अपने घरों से बाहर निकलते समय नाक और मुंह ढकने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया था.

अधिसूचना में कहा गया है कि मास्क की जगह एक रूमाल, कपड़े का साफ टुकड़ा या गमछे का भी प्रयोग किया जा सकता है. इसमें कम से कम दो परतों करके व्यवहार करने की सलाह दी गयी थी, ताकि ताकि वायरस फैलने से रोका जा सके.  वरिष्ठ अधिकारी अशोक बेउरिया के नेतृत्व में बीएमसी की टीम ने लोगों को पकड़ा और जुर्माना वसूला.

जेडीसी नॉर्थ जोन प्रमोद कुमार प्रुष्टी ने कहा कि नागरिकों को जिम्मेदारी से व्यवहार करना चाहिए क्योंकि कोरोना महामारी पहले ही दुनिया भर में अपने जाल फैला चुका है.  चूंकि डब्ल्यूएचओ और आईसीएमआर के स्वास्थ्य देखभाल विशेषज्ञ कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मास्क के उपयोग की वकालत कर रहे हैं, तो हम उन उल्लंघनकर्ताओं को पकड़ेंगे जो मास्क नहीं पहन रहे हैं और हमारे समाज को खतरे में डाल रहे हैं.

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