कटक. विशेष पॉक्सो अदालत ने एक जितेंद्र साहू नामक व्यक्ति को चार साल की नाबालिग से बलात्कार के लिए दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही कोर्ट ने साहू को 15,000 रुपये का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया. ऐसा नहीं करने पर उन्हें छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इसी तरह कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को पीड़िता को 4 लाख रुपये का आर्थिक मुआवजा देने का आदेश दिया है. 27 फरवरी 2019 को नाबालिग लड़की दुष्कर्म किया गया था. साहू ने नाबालिग लड़की के साथ मैरिज हॉल में घटना को अंजाम दिया था.
Check Also
बरी विधानसभा क्षेत्र के अनेक नेता व कार्यकर्ता भाजपा में शामिल
भुवनेश्वर। जाजपुर जिले के बरी विधानसभा क्षेत्र के बीजद के अनेक नेता व कार्यकर्ता आज …