भुवनेश्वर. अब एंबुलेंस मरीजों व उनके परिजनों से मनमाना किराया वसूल नहीं कर सकेंगे. निजी अस्पताल व निजी एंबुलेंस के लिए राज्य सरकार ने दर निश्चित की है. इसे लेकर राज्य के परिवहन विभाग की ओर से विधिवत रुप से विज्ञप्ति जारी की गई है. राज्य सरकार ने पहले 10 किमी के लिए दर निश्चित की है. इसके बाद प्रति किलोमीटर अतिरिक्त देय देना होगा. आम व लाइफ सपोर्ट वाले एंबुलेंस के लिए अलग अलग दर निर्धारित की गई है.
परिवहन विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, मारुति ओमनी व टाटा मैजिक जैसे छोटे एंबुलेंस में किराया बाबत प्रति 10 किमी तक 750 रुपये तथा साधारण लाइफ सपोर्ट वाले छोटे एंबुलेंस के लिए प्रति 10 किमी किराया एक हजार रुपये निर्धारित किया गया है. बोलेरो जैसे मध्य वर्ग के एंबुलेंस के लिए प्रति दस किमी एक हजार रुपये की राशि निर्धारित की गई है. लाइफ सपोर्ट वाले मध्यम वर्ग के एंबुलेंस के लिए प्रति दस किमी 15 सौ रुपये की राशि निर्धारित की गई है.
विज्ञप्ति के अनुसार विंगर, ट्रैवलर जैसे बड़े एंबुलेंस के लिए प्रति दस किमी 1250 व लाइफ सपोर्ट वाले बड़े एंबुलेंस के लिए दो हजार रुपये की राशि निर्धारित की गई है. बड़े एंबुलेंस में एडवान्सड लाइफ सपोर्ट सिस्टम होने पर प्रति दस किमी तीन हजार रुपये देने होंगे.
दस किमी से अधिक दूरी के लिए छोटे एंबुलेंस के लिए प्रति किमी 30 रुपये तथा मध्यम व बड़े एंबुलेंस के लिए प्रति किमी 50 रुपये प्रति किमी की राशि निर्धारित की गई है. एंबुलेस की दर के साथ आक्सिजेन, एंबुलेंस उपकरण, पीपीई कीट, ग्लोव्स व मास्क आदि शामिल रहेगा.