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आईएसआई का जासूस ईश्वर बेहरा को देशद्रोह मामले में उम्रकैद की सजा

गोविंद राठी, बालेश्वर
आईएसआई जासूस ईश्वर बेहरा को देशद्रोह के मामले में दोषी ठहराया गया है. वह डीआरडीओ में आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था. बालेश्वर एडीजे-1 अदालत ने आज इस मामले में फैसला सुनाया है. अदालत ने उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. ईश्वर को आईएसआई को महत्वपूर्ण जानकारी देने के आरोप में 2015 में गिरफ्तार किया गया था. ईश्वर पर आपराधिक षड्यंत्र, राजद्रोह और गोपनीयता भंग करने जैसे गंभीर आरोप थे.
ईश्वर की आवाज़ का नमूना विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा गया था, जहां साबित हुआ है कि ईश्वर आईएसआई के नियमित संपर्क में था. आईटीआर के मिसाइल परीक्षण से पहले आईएसआई के एजेंटों को वह जानकारी प्रदान करता था.
वह आईएसआई के जासूस आशिफ अली के संपर्क में था एवं नियमित रूप से उसे आईटीआर एवं डीआरडीओ से संबंधित जानकारी साझा करता था. विभिन्न खातों से ईश्वर के बैंक खाते में पैसा आये हैं. अबू धाबी, बिहार, अजमेर और कोलकाता से भी पैसा आये हैं. आईएसआई के ईश्वर से जुड़ने के पुख्ता सबूत हैं, जिसकी फोन पर वार्ता करीब 666 सेकेंड तक हुई है.
ईश्वर नौ अंकों के कॉल में आईएसआई एजेंटों से बात करता था. जिस नंबर पर वह बात करता था उसके सामने (+91) था, मगर जांच के दौरान जांच एजेंसियों को मालूम पड़ा कि यह नंबर देश के बाहर का है. ईश्वर मयूरभंज जिले के बिसिंगा ब्लॉक के कांतिपुर गांव का निवासी है. बेहरा को 22 जनवरी, 2015 को डीआरडीओ द्वारा व्हीलर द्वीप से कोलकाता में अपने आईएसआई जासूस के लिए डीआरडीओ द्वारा दागी गई विभिन्न मिसाइलों की गुप्त सूचना की आपूर्ति करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. ईश्वर 2007 में संविदा के आधार पर आईटीआर में एक कैमरामैन के रूप में नियुक्त हुआ. वह गिरफ्तारी से पहले पिछले 8-10 महीनों से आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था. गिरफ्तारी के समय उसके कब्जे से एक हार्ड डिस्क, दो मोबाइल फोन और एक बैंक पासबुक जब्त की गई थी. उसके खिलाफ चांदीपुर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और 121-ए (राजद्रोह) के तहत मामला दर्ज किया गया था.
आईबी के इनपुट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बेहरा की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी थी. उन्हें आठ महीने के लिए ट्रैक किया गया था और सबूत के साथ पकड़ा गया था कि वह कोलकाता में आईएसआई एजेंट के साथ गुप्त संपर्क बनाए हुए थे.

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