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राज्य सरकार ने जारी किया दिशा-निर्देश
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सरकार की पूर्व तय दर ही लेनी होगी मरीजों से

भुवनेश्वर. राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को पांच नगर निगम क्षेत्रों के निजी अस्पतालों के लिए एक ताजा दिशा-निर्देश जारी किया है. यह दिशा-निर्देश भुवनेश्वर, कटक, संबलपुर, ब्रह्मपुर और राउरकेला नगर निगम क्षेत्रों के लिए जारी किया गया है. यहां पर 30 बेड या इससे अधिक बेड की क्षमता वाले निजी अस्पतालों कोविद अस्पताल में तब्दील होने के विकल्प के साथ जनरल वार्ड के कुल बेड संख्या का 50 फीसदी तथा आईसीयू में 80 फीसदी कोरोना पाजिटिव मरीजों के इलाज के लिए रखना अनिवार्य होगा. साथ ही सरकार के द्वारा तय की दर ही मरीजों से लेनी होगी. इसे लेकर 28 अगस्त को एक अधिसूचना जारी की जा चुकी है. अन्य शर्ते व नियम जो पहले से तय हैं वे पूर्वतः लागू होंगे. उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों के लिए एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें 10 फीसदी बेड कोरोना मरीजों के लिए रखना अनिवार्य था. अब इसे बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया गया है.
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