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एसआर अल्कोबेव प्राइवेट लिमिटे पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप
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दिल्ली-ओडिशा-पंजाब-उत्तराखंड में छापे
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बैंकों से फर्जी दस्तावेजों के जरिए लिया गया 73 करोड़ का लोन
भुवनेश्वर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की भुवनेश्वर शाखा ने 73 करोड़ के बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने एसआर अल्कोबेव प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी और उसके सहयोगियों से जुड़े ठिकानों पर देश के चार राज्यों, ओडिशा, दिल्ली, उत्तराखंड और पंजाब, में एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की गई।
ईडी की जांच उन आरोपों पर आधारित है, जिनमें कहा गया है कि एसआर अल्कोबेव प्राइवेट लिमिटेड ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और इंडियन बैंक (पूर्व में इलाहाबाद बैंक) से 73 करोड़ का लोन गलत दस्तावेज़ और झूठी जानकारी के आधार पर हासिल किया था। जांच एजेंसी के अनुसार, इस लोन की बड़ी राशि को असली कारोबारी उद्देश्यों के बजाय निजी उपयोग के लिए मोड़ा गया, जो बैंक ऋण शर्तों का सीधा उल्लंघन है।
छापों में बरामद हुए दस्तावेज और संपत्ति से जुड़े कागजात
ईडी ने तलाशी के दौरान कई अहम दस्तावेज, वित्तीय रिकॉर्ड, संपत्ति के कागजात और डिजिटल डेटा जब्त किए हैं। इनमें बिक्री विलेख, बैंक लेनदेन विवरण, अकाउंटिंग लेजर और ऐसे साक्ष्य शामिल हैं जो धन के अवैध हस्तांतरण और कई राज्यों में संपत्ति खरीद के संकेत देते हैं।
सीबीआई और बैंकों की एफआईआर के आधार पर आगे बढ़ी जांच
ईडी की यह कार्रवाई उन एफआईआर और चार्जशीट्स पर आधारित है जो इससे पहले संबंधित बैंकों और सीबीआई द्वारा वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में दर्ज की गई थीं। अब ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अपराध की आय की पहचान कर रही है ताकि उसे जब्त या अटैच किया जा सके।
जांच जारी, और लोगों से पूछताछ संभव – ईडी
यहां ईडी अधिकारियों ने बताया कि जांच अभी जारी है और जब्त सामग्रियों का विश्लेषण किया जा रहा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि अवैध लेनदेन की वास्तविक सीमा कितनी है और लाभ किसे हुआ। एजेंसी ने संकेत दिया है कि कंपनी से जुड़े और कई व्यक्तियों को जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है।
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