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ओडिशा हाईकोर्ट की गर्मी छुट्टियां 19 मई से

  • छुट्टियों के दौरान नियमित न्यायिक कार्य स्थगित रहेंगे

  • जरूरी मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अवकाश पीठों का गठन

कटक। ओडिशा हाईकोर्ट में इस वर्ष की वार्षिक गर्मी की छुट्टियां 19 मई से 16 जून 2024 तक रहेंगी। इस संबंध में उच्च न्यायालय की ओर से एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है। छुट्टियों के दौरान नियमित न्यायिक कार्य स्थगित रहेंगे, लेकिन जरूरी मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अवकाश पीठों का गठन किया गया है।

उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि केवल अति आवश्यक, समय-संवेदी मामलों की सुनवाई ही इन अवकाश पीठों में की जाएगी। ऐसे मामलों में मुख्य रूप से जमानत, बेदखली, अस्थायी स्थगन जैसे विषय शामिल होते हैं।

अवकाश पीठें 8 तारीखों 20 मई, 23 मई, 27 मई, 30 मई, 3 जून, 4 जून, 10 जून और 13 जून को बैठेंगी।

पीठों की संरचना

20 व 23 मई को दो सदस्यी पीठ बैठेगी, जिसमें न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू और न्यायमूर्ति एमएस साहू होंगे। एकल पीठ में  न्यायमूर्ति बीपी सतपथी होंगे।

27 मई को दो सदस्यी पीठ  बैठेगी, जिसमें न्यायमूर्ति केआर महापात्र और न्यायमूर्ति एमएस साहू होंगे। एकल पीठों में  न्यायमूर्ति वी नरसिंह, न्यायमूर्ति बीपी सतपथी, न्यायमूर्ति एसके मिश्र होंगे।

30 मई को दो सदस्यी पीठ  बैठेगी, जिसमें न्यायमूर्ति केआर महापात्र और न्यायमूर्ति एमएस साहू होंगे।एकल पीठों में  न्यायमूर्ति बीपी सतपथी, न्यायमूर्ति एसके मिश्र और न्यायमूर्ति एसी साहू होंगे।

3 व 4 जून को दो सदस्यी पीठ  बैठेगी, जिसमें न्यायमूर्ति बीपी सतपथी और न्यायमूर्ति एमएस रमन होंगे। एकल पीठों में दोनों न्यायाधीश अलग-अलग मामलों की भी एकल पीठ के रूप में सुनवाई करेंगे।

10 व 13 जून को दो सदस्यी पीठ बैठेगी, जिसमें न्यायमूर्ति आदित्य कुमार महापात्र और न्यायमूर्ति एमएस रमन शामिल होंगे।

13 जून को अतिरिक्त एकल पीठ  बैठेगी, जिसमें न्यायमूर्ति गौरीशंकर सतपथी होंगे।

वकीलों और वादियों के लिए सलाह

हाईकोर्ट प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि छुट्टियों के दौरान केवल अति आवश्यक और तात्कालिक न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले मामलों को ही सूचीबद्ध किया जाएगा।
इसलिए वकीलों और वादियों से अनुरोध किया गया है कि वे गैर-जरूरी याचिकाओं को इस अवधि में दाखिल न करें, ताकि अदालत के सीमित संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हो सके। संबंधित तारीखों को लेकर यदि किसी पक्ष को सुनवाई की आवश्यकता हो, तो वह पहले से रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है।

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