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याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आयोजन रद्द करने का निर्देश दिया
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ओडिशा में विरोध शुरू

भुवनेश्वर. इस बार पुरीधाम में महाप्रभु श्रीजगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की रथयात्रा नहीं निकलेगी. सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंधी एक मामले की सुनवाई करते हुए आगामी 23 जून को होने वाली रथयात्रा को रद्द करने का निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय खंडपीठ ने रथयात्रा को रद्द करने के लिए ओडिशा विकास परिषद नामक एनजीओ द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.
इस दौरान राज्य सरकार की ओर से हरिश साल्वे ने कहा कि वहां यात्रा होने पर लोगों की भीड़ होगी.
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यदि रथयात्रा की अनुमति दी जाती है, तो भगवान श्री जगन्नाथ उन्हें माफ नहीं करेंगे. कोरोना महामारी के समय इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती. सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का कोई विकल्प नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद श्रीजगन्नाथजी के भक्तों को निश्चित रुप से कष्ट हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को सम्मान देने के साथ-साथ राज्य सरकार के प्रति गुस्सा भी देखने को मिल रहा है. कहा जा रहा है कि राज्य सरकार अपना पक्ष सही से नहीं रख पायी है.
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