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राज्य में बस व टैक्सी चलाने की अनुमति

  •  आटो रिक्शा में चालक के अलावा दो लोगों को बैठने की अनुमति होगी

  •  बसों में जितनी संख्या में सीटें होंगी उतनी ही संख्या में यात्रा करेंगे लोग

  •  यात्रा के दौरान मास्क पहनना जरुरी

  •  यात्रियों को अपने पास सेनिटाइजर रखने की सलाह

 

भुवनेश्वर. राज्य सरकार ने सोमवार से कांटेन्मेंट जोन के अलावा सभी इलाकों में निजी बस व टैक्सी चलाने की अनुमति दे दी है. इस तरह सहमति के आधार पर राज्यों के बीच बस चलाने के लिए भी अनुमति प्रदान की है. इसके साथ ही राज्य के अंदर बसें चलाने तथा सिटी बस चलाने के लिए भी अनुमति प्रदान की गई है. विशेष राहत आयुक्त प्रदीप जेना ने पत्रकार सम्मेलन में यह जानकारी दी. सोमवार से बस के साथ-साथ आटो रिक्शा, ओला, उबेर टैक्सी चलायी जा सकेगी. चार पहियों के वाहन व आटो रिक्शा में चालक के अलावा दो लोगों को बैठने की अनुमति होगी. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परिवहन, निजी वाहन व टैक्सियों की आवाजाही हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे से लेने जाने के लिए सभी समय पर की जा सकेगी. बसों में जितनी संख्या में सीटें हैं, उतनी ही यात्री यात्रा कर सकेंगे. कोई भी यात्री बस में खड़ा होकर यात्रा नहीं कर सकेगा. उन्होंने कहा कि कोरोना के लक्षण वाले यात्रियों को बसों में यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी. बसों में यात्रा के दौरान मास्क पहनना जरुरी है. मास्क न पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. यात्रियों को अपने पास सेनिटाइजर रखने की सलाह दी गई है. उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय के एसओपी के अनुसार राज्यों के बीच ट्रेन चलाने के लिए भी अनुमति दी गई है.

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