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बलांगीर की पूर्व सीडीपीओ घूसखोरी मामले में दोषी करार, जेल भेजी गईं

  • 4 साल की सजा, पेंशन रोकने की होगी कार्रवाई

भुवनेश्वर। बलांगीर की पूर्व सीडीपीओ (सेवानिवृत्त) स्मृति जसिंता तिर्की घूषखोरी के मामले में दोषी करार दी गयी हैं। उन्हें जेल भेज दिया गया है।

यह जानकारी यहां सतर्कता विभाग की ओर से दी गयी है। बताया गया है कि इन्हें ओडिशा विजिलेंस द्वारा 2018 में स्पेशल जज विजिलेंस, बलांगीर टीआर नं.12/2018 यू/एस 13(2) आर/डब्ल्यू 13(1)(डी)/7 पीसी एक्ट,1988 के तहत आरोपित किया गया था। तिर्की पर 70,000 रुपये की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने का आरोप था, जो उन्होंने एक स्वयं सहायता समूह के सचिव से सतुआ की आपूर्ति को बनाए रखने और बिल निकालने के एवज में ली थी।

माननीय विशेष न्यायाधीश, विजिलेंस, बलांगीर ने उन्हें 4 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके बाद स्मृति तिर्की को जेल भेज दिया गया है। ओडिशा विजिलेंस अब उनकी सजा के बाद उनकी पेंशन रोकने के लिए संबंधित प्राधिकरण से अनुरोध करेगा।

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