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मयूरभंज में बेटे की हत्या के दोषी पिता को उम्रकैद

  • अतिरिक्त जिला न्यायालय ने 50,000 रुपये का जुर्माना भी ठोंका

  • जुर्माना नहीं भरने पर काटनी होगी छह माह की अतिरिक्त सजा

बारिपदा। मयूरभंज जिले में साल 2020 में अपने बेटे की हत्या करने के आरोपी 40 वर्षीय पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अतिरिक्त जिला न्यायालय (1) ने दोषी चेपा देहुरी को 50,000 रुपये का जुर्माना भरने का भी निर्देश दिया है, अन्यथा उसे छह महीने की अतिरिक्त कैद की सजा काटनी होगी। 53 गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस जांच रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने फैसला सुनाया।

बताया गया है कि दोषी मयूरभंज के कुलियाना थाना अंतर्गत झिनेई के बलडीहा गांव का चेपा देहुरी (40) अपने परिवार के साथ बड़साही थाना अंतर्गत बेलाडुंगरी में रहता था।

23 अक्टूबर, 2020 को चेपा का अपने बेटे सुदान देहुरी से झगड़ा हुआ था। वह सुदान के पास पहुंचा और उसके सिर पर पत्थर से वार कर दिया। नतीजतन, वह बहुत खून बहने लगा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वह अपने बेटे के शव को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था, इसी दौरान गांव वालों ने उसे रोक दिया और पुलिस को सूचना दी। बाद में उसके परिजनों ने बड़साही थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

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