-
दुकाने खोलने और बंद करने को लेकर जारी की अलग-अलग समय सारिणी बनी कारण
-
थोक व खुदरा विक्रेता हुए परेशान, कार्रवाई का सता रहा भय
-
नियमों को तोड़ने पर तीन दुकानें हुई सील
-
कटक नगर निगम ने किया भ्रम को दूर
-
नियमों को तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई – अविनाश राउत
-
पुरीघाट थाना प्रभारी ने टीम के साथ किया होलसेल मार्केट का निरीक्षण
शैलेश कुमार वर्मा, कटक
लाकडाउन में नरमी के दौरान स्थानीय प्रशासनों के बीच बेहतर तालमेल का आभाव दिख रहा है. कटक में जारी किये गये प्रशासनिक फरमान भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं. कटक में थोक एवं खुदरा दुकानदार दुकानों को खोलने और बंद करने को लेकर जारी अलग-अलग समय सारणी को लेकर भ्रमित हो रहे हैं.
कटक नगर निगम (सीएमसी) के नियम को दुकानदार समझ नहीं पा रहे हैं कि कब होलसेल और रिटेल मार्केट खुलेगा तथा इनके समय क्या होंगे. दो दिन पूर्व कटक नगर निगम की तरफ से होलसेल दुकानदारों के लिए प्रातः 6 बजे से दिन 11 बजे तक एवं रिटेल दुकानदारों के लिए 11 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानें खोलने का समय निर्धारित किया गया था. दुकान खोलने के दौरान कुछ नियमों का पालन करने का दिशानिर्देश भी दिया गया था, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, 50% कर्मचारी एवं मास्क का प्रयोग अनिवार्य किया गया है.
इधर सोमवार को पुनः एक नोटिस जारी की गयी कि होलसेलर एवं होलसेल रिटेलर प्रातः 7 से 11 बजे तक दुकान खोल पाएंगे. इसी बात को लेकर दुकानदार भ्रमित हो रहे हैं कि 26 अप्रैल को सीएमसी की ओर से जो सूचना दी गई थी उसका पालन किया जाये या सोमवार को जो नोटिस जारी हुई उसका पालन किया जाये. बदलते नियमों का पालन नहीं होने पर कार्रवाई का भय भी दुकानदारों को सता रहा है.
नाम गुप्त रखने की शर्त पर कुछ दुकानदारों ने कहा कि कोरोना को लेकर उत्पन्न हुई स्थिति में प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल नहीं होने के कारण यह भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है. इस भ्रम की स्थिति में कार्रवाई के झंझट से बचने के लिए आदेश जारी होने के बावजूद कई दुकानदार अपनी दुकानें नहीं खोल रहे हैं.
इधर, दुकानदारों की ओर से कहीं-कहीं नियमों का पालन किया जा रहा है, तो कहीं कहीं पर नियम का उल्लंघन होते भी देखा जा रहा है. आज प्रातः नौ बजे पीठापुर होलसेल मार्केट में पुरीघाट थाना प्रभारी रश्मि रंजन साहू अपनी टीम के साथ गश्त करते हुए लोगों को सोशल डिस्टेंस, मास्क का प्रयोग आदि के बारे में समझाते हुए देखे गए एवं दुकान खोलने का समय सीमा भी बताया गया. इस दौरान अगर नियम का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर दुकान को सील करने का भी आदेश दिया. हालांकि इस दौरान सुबह 7 से 11 बजे के बीच कई रिटेल दुकानें भी खुलीं.
इस संदर्भ में कटक नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर अविनाश राउत ने कहा कि खुदरा दुकान सुबह 11 से शाम पांच बजे तक तथा थोक विक्रेत सुबह सात बजे 11 बजे तक तथा थोक सह खुदरा विक्रेता दोनों में दोनों समयों में से किसी एक समय को तय कर सकता है. जो दुकानदार सोशियल डिस्टेंस, मास्क का प्रयोग, 50 फीसदी कर्मचारी, सेनिटाइजर के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो दुकानों को सील कर कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने बताया कि आज तीन दुकानों को सील किया गया है.