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ओडिशा हाईकोर्ट में दो न्यायाधीशों की नियुक्ति

  • केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना

भुवनेश्वर। केंद्र सरकार ने शनिवार को ओडिशा उच्च न्यायालय में दो न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में अधिसूचना जारी की है। बताया जाता है कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा 17 अगस्त को सिफारिशें किए जाने के बाद तीन सप्ताह की अवधि के भीतर यह नियुक्ति की गई है।

राष्ट्रपति ने अधिवक्ता शवि शंकर मिश्र और न्यायिक अधिकारी आनंद चंद्र बेहरा को ओडिशा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में उस दिन से नियुक्त किया है, जब वे अपने-अपने कार्यालयों का कार्यभार ग्रहण करेंगे। उल्लेखनीय है कि ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से 17 जनवरी 2023 को इन दो नामों की सिफारिश करने के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनकी नियुक्ति की सिफारिश की थी। अधिवक्ता शिव शंकर मिश्र का बार में 30 वर्षों का अनुभव है और वे सिविल, आपराधिक और सेवा कानून में विशेषज्ञ हैं। वह सर्वोच्च न्यायालय में ओडिशा राज्य के लिए एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड हैं और सर्वोच्च न्यायालय में भारत संघ और ओडिशा उच्च न्यायालय के वकील हैं। इसके अलावा, एससी कॉलेजियम ने कहा था कि सरकार से प्राप्त इनपुट से संकेत मिलता है कि मिश्र की व्यक्तिगत और व्यावसायिक छवि अच्छी है और उनकी ईमानदारी के संबंध में कुछ भी प्रतिकूल सामने नहीं आया है।

आनंद चंद्र बेहरा, एक न्यायिक अधिकारी, ने ओडिशा में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। एससी कॉलेजियम ने कहा था कि फाइल में सरकार द्वारा दिए गए इनपुट से संकेत मिलता है कि उनकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक छवि अच्छी है और उनकी ईमानदारी के संबंध में कुछ भी प्रतिकूल बात सामने नहीं आई है।

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