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सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज
भुवनेश्वर। ओडिशा के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री नव किशोर दास हत्याकांड के आरोपी एएसआई गोपाल कृष्ण दास को चौद्वार जेल भेज दिया गया है। ओडिशा क्राइम ब्रांच ने आज गोपाल कृष्ण दास को सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराने के लिए झारसुगुड़ा जेएमएफसी कोर्ट में पेश किया था।
सोमवार को गोपाल दास की तीसरे चरण की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद उसे जेएमएफसी कोर्ट में पेश किया गया था। क्राइम ब्रांच ने तब सीआरपीसी की धारा 164 के तहत आरोपी का बयान दर्ज करने के लिए एक आवेदन दायर किया था। कोर्ट ने आज मंगलवार को सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की थी।
इस बीच, झारसुगुड़ा उपजेल अधिकारियों ने कैदी की सुरक्षा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गोपाल दास को दूसरी जेल में स्थानांतरित करने के लिए अदालत से प्रार्थना की थी। अधिवक्ता हरिशंकर अग्रवाल के मुताबिक, अदालत ने उनके मुवक्किल को राज्य की दूसरी जेल में स्थानांतरित करने की अनुमति दे दी है।
अब आईजी (जेल) ने फैसला किया है कि गोपाल दास को कटक जिले के चौद्वार जेल में रखा जाएगा। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी को विशेष सुरक्षा व्यवस्था के तहत चौद्वार जेल ले जाया गया है।
इस बीच, झारसुगुड़ा जेल सूत्रों ने खुलासा किया कि आरोपी को सोमवार को रात के खाने के लिए झारसुगुड़ा उप-जेल में रात के खाने के लिए रोटी और फ्राइज दिया गया था और उसने आज सुबह नाश्ते के लिए उपमा और घुगुनी खाई थी।
गौरतलब है कि गोपाल दास ने 29 जनवरी को स्वास्थ्य मंत्री नव दास को उस समय नजदीक से गोली मारी थी, जब वह अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र झारसुगुड़ा गये थे। गोली लगने से घायल मंत्री की उसी शाम अपोलो अस्पताल भुवनेश्वर में मौत हो गई थी।
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