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नव किशोर दास की हत्या की सीबीआई जांच की याचिका खारिज

  •  हाईकोर्ट ने कहा- मामले में अभी हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं

भुवनेश्वर। ओडिशा के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री नव किशोर दास हत्या मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका को कटक स्थित ओडिशा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस हत्याकांड में मात्र 11 दिन हुए और जांच चल रही है। इस कारण इस मामले में अभी हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। यह टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने आवेदन को खारिज कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि भारत विकास परिषद नामक संस्था ने नव किशोर दास की हत्या की सीबीआई जांच की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। आवेदनकर्ता की ओर से अधिवक्ता गोपाल प्रसाद जेना मामले में पैरवी कर रहे थे। इस मामले में केंद्र सरकार, राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक तथा क्राइम ब्रांच को पक्षकार बनाया गया था।

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