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बालियात्रा में स्टॉल शुल्क 1000 के भीतर रखने का आदेश

  • जिलाधिकारी को तत्काल लागू करने का दिया गया निर्देश

कटक। ओडिशा हाईकोर्ट ने बालियात्रा में स्टॉल शुल्क 1000 के भीतर रखने का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने गुरुवार को उत्कल सम्मिलनी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए स्थानीय व्यापारियों को 1000 रुपये की रियायती दर पर स्टॉल उपलब्ध कराने के आदेश जारी किया। हाईकोर्ट ने कटक के जिलाधिकारी को आदेश को जल्द से जल्द लागू करने का निर्देश जारी किया है। जिलाधिकारी ने अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति के दौरान मोहल्ले के छोटे व्यवसायियों को प्राथमिकता देते हुए उच्च न्यायालय को जल्द से जल्द आदेश का पालन कराने का आश्वासन भी दिया। उल्लेखनीय है कि बालियात्रा मैदान में स्टॉल शुल्क में बढ़ोतरी को लेकर छोटे विक्रेताओं में निराशा के बाद उत्कल सम्मिलनी ने उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की थी।

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