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रात आठ बजे से 10 बजे के बीच पटाखों को फोड़ने की अनुमति
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कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिए 50 प्लाटून बल और 300 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होंगे तैनात
कमिश्नरेट पुलिस ने कटक में कालीपूजा और दिवाली को लेकर एक गाइडलाइन जारी की है। यहां रात आठ बजे से 10 बजे के बीच पटाखों को फोड़ने की अनुमति होगी। इसके बाद नियमों का उल्लंघन महंगा पड़ेगा। कालीपूजा और दिवाली के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कटक शहर में 50 प्लाटून बल और 300 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को तैनात किया जायेगा।
यह जानकारी डीसीपी पिनाक मिश्र ने देते हुए कहा कि छह अतिरिक्त डीसीपी रैंक के अधिकारी, 37 एसीएसपी और 55 निरीक्षक बलों का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने कहा कि पूजा के दौरान छोटे और बड़े अपराधों की जांच के लिए कदम उठाये गये हैं। लोगों को पटाखे फोड़ते समय सावधानी बरतने के निर्देश दिये गये हैं। रात 8 बजे से रात 10 बजे के बीच पटाखे फोड़ने की अनुमति है। इसके बाद नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंडित किया जायेगा। निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक संयुक्त टीम शहर का चक्कर लगायेगी। कटक शहर में 90 पंडालों में मां काली की पूजा होगी। उन्होंने कहा कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में किसी को भी तेज आवाज वाले पटाखे फोड़ने की इजाजत नहीं होगी। शहर के सभी पुलिस थानों के प्रभारी निरीक्षकों (आईआईसी) को दिवाली समारोह के दौरान गश्त तेज करने के निर्देश दिये गये हैं।