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कहा- उन्हें मामले में फंसाया गया
कटक। जिला एवं सत्र न्यायालय ने कटक-बारबाटी के विधायक मोहम्मद मुकिम को यहां की एक सतर्कता अदालत द्वारा तय की उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ ने जमानत दे दी है।
अपात्र लाभार्थियों को ऋण से संबंधित एक मामले में विधायक मुकिम, उनके व्यापारिक सहयोगी पीयूष मोहंती और पूर्व आईएएस अधिकारी विनोद कुमार को 3-3 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।
इस फैसले के बाद मीडिया से बात करते हुए मुकिम ने कहा कि उन्हें फंसाया गया है। मैं एक व्यवसायी हूं, जो राजनीति में भी शामिल हुआ और बाद में कांग्रेस पार्टी (विपक्ष) के टिकट पर विधानसभा के लिए चुना गया। उन्होंने कहा कि मैं इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाऊंगा।