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एक जनवरी 2023 से पंजीकरण के समय से नियम होगा लागू
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पुराने वाहनों को 23 मार्च 2023 तक का मिलेगा समय
भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने राज्य में सार्वजनिक परिवहन वाहनों और मालवाहकों पर लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में ओडिशा के वाणिज्य और परिवहन विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है। इस में कहा गया है कि एक जनवरी 2023 को या उसके बाद पंजीकृत निर्दिष्ट वाहनों के पंजीकरण के समय इस नियम का पालन सुनिश्चित होगा। इसके साथ ही अधिसूचना में कहा गया है कि 31 दिसंबर 2022 को या उससे पहले पंजीकृत वाहनों को 31 मार्च 2023 तक लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य होगा। वाहनों में लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन को फिट करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश और प्रक्रिया परिवहन आयुक्त द्वारा जारी की जायेगी।