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स्वच्छ भारत मिशन भ्रष्टाचार मामले में 21 दोषी करार

  •  ओडिशा लोकायुक्त ने 21 लोगों को 16 लाख रुपये की धोखाधड़ी का दोषी पाया

  •  याचिका पर सुनवाई के बाद सतर्कता विभाग को कार्रवाई का दिया निर्देश

भुवनेश्वर। ओडिशा के लोकायुक्त ने पुरी जिले के गोप ब्लॉक में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण में हुए भ्रष्टाचार से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए 21 लोगों को 16 लाख रुपये की धोखाधड़ी का दोषी पाया है। लोकायुक्त ने मंगलवार को राज्य के सतर्कता विभाग को 21 आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। आरोपियों में गोप ब्लॉक के दो इंजीनियर, तीन एनजीओ और कुछ लाभार्थी शामिल हैं।
गौरतलब है कि स्थानीय निवासी गंगाधर पाइकराय ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने शौचालय में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई थी। सरकारी दस्तावेजों में गोप प्रखंड के अंडरा इच्छापुर पंचायत में 750 शौचालयों का निर्माण दिखाया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और थी।
जांच करने के बाद सतर्कता विभाग ने लोकायुक्त को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें बताया गया था कि 119 शौचालयों के फर्जी बिल बनाकर 16 लाख रुपये से अधिक की हेराफेरी की गई है।
लोकायुक्त ने मामले की सुनवाई करते हुए न केवल 21 लोगों को दोषी ठहराया, बल्कि सतर्कता विभाग को उनके खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया।
याचिका दायर करने वाले पाइकराय ने मीडिया से कहा कि मैंने साल 2020 में शौचालय निर्माण में भ्रष्टाचार के संबंध में लोकायुक्त के पास शिकायत दर्ज कराई थी। आज फैसला आया है। लोकायुक्त ने 21 लोगों को दोषी ठहराया है और सतर्कता विभाग को उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इस मामले में गोप की प्रखंड विकास अधिकारी (बीडीओ) दीप्तिरानी दास ने कहा कि मुझे अभी तक फैसले की प्रति प्राप्त नहीं हुई है। मैं दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग करती हूं।

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