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दुकानों, स्ट्रीट वेंडर्स और शापिंग माल में बनाये रखनी होगी सामाजिक दूरी
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मास्क, सेनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग हुआ अनिवार्य
भुवनेश्वर. ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में कोरोना की पाबंदियां एक बार फिर लौट आयीं हैं. भुवनेश्वर नगर निगम (बीएमसी) ने अपने अधिकार क्षेत्र में कोरोना नियंत्रण को लेकर नये दिशा-निर्देश जारी किया है. बीएमसी के क्षेत्र में सभी स्ट्रीट वेंडर जैसे टिफिन शॉप, चाय की दुकान, गुपचुप स्टॉल, दहीबाड़ा स्टॉल, लस्सी स्टॉल, जूस स्टॉल के मालिकों को यह ध्यान देना होगा कि दुकान सामने भीड़ जमा न हो. यदि भीड़ नियंत्रण करना संभव नहीं हो रहा है, तो उन्हें अपने ग्राहकों के लिए टेकअवे नियम पालन करना चाहिए.
साथ ही शॉपिंग मॉल सहित सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को इस नियम का पालन सुनिश्चित करना होगा. उन्हें देखना होगा कि परिसर में भीड़भाड़ न हो और दो व्यक्तियों के बीच कम से कम 6 फीट की सामाजिक दूरी बनी. साथ उनके कर्मचारियों और ग्राहकों को फेस मास्क का उपयोग करना होगा. शॉपिंग मॉल मालिकों को अपने ग्राहकों के लिए प्रवेशद्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग और हाथ धोने या हाथ सेनिटाइजेशन का प्रावधान भी करना होगा.
नये नियम के अनुसार, शॉपिंग मॉल मालिकों को अपनी संस्थान के एक जिम्मेदार अधिकारी को कोविद अनुपालन अधिकारी के रूप में नामित करना होगा, जो गतिविधियों की निगरानी करेगा.
इसके साथ ही सैलून, स्पा और नाई की दुकान में कोविद-19 के नियमों का उपयुक्त पालन करना होगा. भुवनेश्वर नगर निगम के नये दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी बंद स्थल जैसे सभागार, सिनेमा हॉल, थिएटर में आने वाले सभी लोगों को हर समय पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा. आयोजन स्थल के मालिकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके परिसर में अधिक भीड़ न हो और अन्य कोविद नियमों का उपयुक्त पालन हो.
नियमों की अनदेखी पर होगी कार्रवाई
भुवनेश्वर नगर निगम ने चेतावनी दी है कि यदि नये दिशा-निर्देशों का अनुदेखी पाया गया, तो खैर नहीं होगी. इस संबंध में किसी भी प्रकार की अनदेखी ओडिशा कोविद अधिनियम 2020 और महामारी रोग अधिनियम 1897 के प्रावधानों का उल्लंघन मानी जायेगी और तदनुसार उचित कार्रवाई की जायेगी.