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कोरापुट में दुष्कर्मी को 16 साल की कठोर कारावास की सजा

  •  कोर्ट ने 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

कोरापुट. कोरापुट जिले में दुष्कर्म के एक दोषी को जयपुर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने 16 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. मामले के अनुसार साल 2016 में इसी क्षेत्र की 15 वर्षीय नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में मचकुंड क्षेत्र निवासी संतोष कुमार बेहरा (29) को दोषी पाया गया है. कोर्ट ने संतोष पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि का भुगतान न करने पर संतोष को नौ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. अदालत ने जुर्माना राशि वसूल करके पीड़िता को भुगतान करने का आदेश दिया है. अदालत ने मामले में 13 गवाहों के बयानों की जांच के बाद सजा सुनाई है. बताया गया है कि 10 जनवरी 2016 को पीड़िता ने मचकुंड थाने में शिकायत की थी कि संतोष ने उससे शादी का झांसा देकर डेढ़ साल तक दुष्कर्म किया. बाद में जब पीड़िता ने संतोष को उससे शादी करने के लिए कहा तो उसने धमकी दी कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा. पीड़िता की शिकायत के बाद मचकुंड थाना ने मामला दर्ज कर संतोष को गिरफ्तार कर कोर्ट में भेज दिया था.

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