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श्रीमंदिर परिक्रमा परियोजना को नहीं दी है अनुमति – एएसआई

  •  हाई कोर्ट में दिये हलफनामे में एएसआई ने किया स्पष्ट

भुवनेश्वर. पुरी के श्रीजगन्नाथ मंदिर के परिक्रमा परियोजना को लेकर चल रहे विवाद के बीच भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण (एएसआई) ने कटक हाईकोर्ट में अपना हलफनामा दिया. इस हलफनामे में एएसआई ने स्पष्ट किया है कि इस परियोजना के लिए उसने किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी है. वहीं हाईकोर्ट ने एएसआई से कहा कि परियोजना के कारण श्रीमंदिर को कोई नुकसान हुआ है या नहीं, इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट प्रदान करे. मामले की अगली सुनवाई 22 जून को होगी. 20 जून तक जवाब देने के लिए कहा गया है.
एएसआई ने कोर्ट में और भी कहा कि एएसआई से किसी प्रकार एनओसी नहीं दी गई है. साथ ही नेशनल मोनुमेंट आथरिटी को जो पूर्ण डीपीआर रिपोर्ट दी गई है और वर्तमान में जो डीपीआर पर काम हो रहा है, वह दोनों समान नहीं है.

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