मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में बताया गया है कि मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों से कहा है कि जहां भी जरूरत हो मुख्यमंत्री राहत कोष से राशि इस उद्देश्य के लिए उपयोग की जा सकती है.
उल्लेखनीय है कि गृह मंत्रालय ने सोमवार को कहा था कि विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम के तहत पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए मिशनरीज ऑफ चैरिटी के आवेदन ने पात्रता शर्तों को पूरा नहीं किया था, इसलिए 25 दिसंबर को अस्वीकार कर दिया गया है, क्योंकि कुछ प्रतिकूल इनपुट प्राप्त हुए थे.
Home / Odisha / मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी को मुख्यमंत्री राहत कोष से मदद देने का निर्देश
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