Home / Odisha / ओडिशा में जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू, अनलॉक को लेकर गाइडलाइन जारी
IAT NEWS INDO ASIAN TIMES ओडिशा की खबर, भुवनेश्वर की खबर, कटक की खबर, आज की ताजा खबर, भारत की ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया की ताजा खबर

ओडिशा में जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू, अनलॉक को लेकर गाइडलाइन जारी

  •  प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों के साथ सभी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक सभाएं प्रतिबंधित

भुवनेश्वर. ओडिशा सरकार ने मंगलवार को दिसंबर 2021 के महीने के लिए जारी किए गए नए दिशानिर्देशों के तहत ग्रेडेड अनलॉकिंग उपायों को बढ़ा दिया. विशेष राहत आयुक्त द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, दिशानिर्देशों में उल्लिखित प्रतिबंध एक दिसंबर की सुबह 5 बजे से एक जनवरी, 2022 की सुबह 5 बजे तक लागू रहेंगे. इस बीच राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में हर दिन रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ‘रात का कर्फ्यू’ जारी रहेगा. इसी तरह ओडिशा में सप्ताहांत शटडाउन नहीं होगा.
अनलॉक अवधि के दौरान राज्यभर में सभी प्रकार की दुकानें, मॉल प्रतिदिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक खुले रह सकते हैं. हालांकि, प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों के साथ सभी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी.
हालांकि कोविद प्रोटोकॉल के उचित अनुपालन के साथ सांस्कृतिक सभाओं, कार्यक्रमों सहित ऑर्केस्ट्रा, जात्रा, ओपेरा, नृत्य-शास्त्रीय, लोक और अन्य अनुमत नृत्य रूप, सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं, ओपन एयर थिएटर, नाटक, नुक्कड़ नाटक जैसे अन्य आयोजनों को खोलने की अनुमति है.
31 दिसंबर, 2021 और 1 जनवरी, 2022 को पूरे राज्य में जीरो नाइट सेलिब्रेशन, वेलकम टू न्यू ईयर और इसी तरह के अन्य समारोहों के लिए होटल, रेस्तरां, क्लब, पार्क, कन्वेंशन हॉल और कल्याण मंडप सहित सार्वजनिक स्थानों पर एकत्र होना प्रतिबंधित रहेगा.
ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह की सुविधाओं को कोविद प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ खोलने की अनुमति दी जाएगी. ओपन एयर थिएटर, जात्रा, ओपेरा की अनुमति स्थानीय अधिकारियों द्वारा दी जायेगी. आयोजन कोविद-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुपालन और जमीन या स्थान के आकार को ध्यान में रखते हुए किये जायेंगे, जिसमें अधिकत 2000 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा दी जायेगी, लेकिन यह संख्या आयोजन स्थल को ध्यान में रखकर तय की जायेगी. इनडोर हॉल में दर्शकों की संख्या हॉल की बैठने की क्षमता के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए. सिनेमा हॉल, थिएटर को 50% तक क्षमता के साथ खोलने और कोविद प्रोटोकॉल के उचित अनुपालन के साथ काम करने की अनुमति होगी. बंद स्थानों पर आमंत्रितों सहित व्यक्तियों की संख्या हॉल क्षमता के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए.
स्थानीय अधिकारियों से अनुमोदन के साथ विवाह व अंतिम संस्कार समेत अन्य समारोहों की अनुमति दी जाएगी. इसमें मेजबान, अतिथि, पुजारी और खानपान और अन्य सहायक कर्मचारियों सहित 250 व्यक्तियों को शामिल होने की छूट होगी. इस दौरान कोरोना नियमों को पालन करना होगा.

Share this news

About desk

Check Also

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत कार्यालय खारवेल निलय के लिए भूमिपूजन

हवन यज्ञ, वेद पाठ और मंत्रोच्चारण के साथ की गयी भूमिपूजन भुवनेश्वर। संस्कृति सुरक्षा समिति, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *