Home / Odisha / कॉलेज छात्रा के अपहरण और बलात्कार मामले में दोषी को 20 साल की सजा

कॉलेज छात्रा के अपहरण और बलात्कार मामले में दोषी को 20 साल की सजा

कोरापुट. जयपुर की एक फास्ट ट्रैक अदालत ने सोमवार को एक कॉलेज छात्रा के अपहरण और बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा सुनाई.
जयपुर के स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज प्रदीप कुमार सासमल ने दोषी सुमन बाग पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. बिसिंहपुर के मूल निवासी बाग को तीन आरोपों में दोषी ठहराया गया था.
उस व्यक्ति को बिसिंहपुर पुलिस ने सितंबर 2015 में चित्रकोंडा से गिरफ्तार किया था. पीड़िता के परिवार की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक, सासमल ने 30 जुलाई 2015 को उसका अपहरण कर लिया था.
पुलिस ने एक अगस्त को मामला दर्ज किया और लड़की को छुड़ाने और आरोपी को पकड़ने के लिए तलाश शुरू की.

Share this news

About desk

Check Also

ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री ने लोकसेवा भवन से कार्यभार संभाला

भुवनेश्वर। राज्य के ग्रामीण विकास, पंचायतीराज तथा पेयजल मंत्री रवि नारायण नायक ने आज लोकसेवा भवन …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *