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भुवनेश्वर में 23 अगस्त से खुलेंगे धार्मिक संस्थान, गाइड लाइन जारी

भुवनेश्वर. ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में सभी धार्मिक स्थल 23 अगस्त से कोविद-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल के सख्त पालन के साथ फिर से खुलेंगे. यह जानकारी यहां जारी एक अधिसूचना में भुवनेश्वर नगर निगम (बीएमसी) ने दी. बीएमसी ने धार्मिक संस्थानों को पुनः खोलने को लेकर गाइड लाइन जारी की है. इसके तहत  किसी भी भक्त को मंदिर के गर्भ गृह के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और सुरक्षित दूरी से ही दर्शन की अनुमति दी जाएगी. इसी तरह से धार्मिक संस्थानों में दीया दिखाने और प्रसाद चढ़ाने की अनुमति नहीं होगी.

राजधानी स्थित भगवान लिंगराज मंदिर में सिंघद्वार से अदकथा तक एक बार में अधिकतम 100 श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति होगी. सहन दर्शन और गर्भगृह दर्शन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा.

इसी तरह सेवायतों के माध्यम से भगवान को प्रसाद चढ़ाने पर भी प्रतिबंध रहेगा. केवल दर्शन की अनुमति होगी. बीएमसी मंदिर के बाहर आवश्यक बैरिकेडिंग करेगी और जनता की आवाजाही पर नियंत्रण और प्रतिबंध करने का काम पुलिस को सौंपा जायेगा. सभी धार्मिक संस्थान जैसे मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे को भी 23 अगस्त से खोलने की अनुमति दी जाएगी. धार्मिक संस्थानों के अधिकारी कोविद नियमों का पालन सुनिश्चित करेंगे. भक्तों के बीच छह फीट की सामाजिक दूरी बनाये रखनी होगी. किसी भी हाल में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा. किसी भी समय मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा जैसे किसी भी धार्मिक संस्थान में 25 से अधिक व्यक्तियों को एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी.

सभी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा प्राधिकरण अपने पुजारियों या सेवायतों का आरटी-पीसीआर परीक्षण सुनिश्चित करेंगे और केवल आरटी-पीसीआर नकारात्मक और अंतिम कोविद टीकाकरण प्रमाण पत्र धारक को ही अनुष्ठान करने की अनुमति देंगे. पुजारियों या सेवायतों को हर समय कोविद प्रोटोकॉल के अनुसार मास्क पहनना होगा.

सभी भक्तों को मास्क पहनना होगा और हर समय उचित रूप से एक दूसरे से छह फीट की सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी. मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा प्रशासन श्रद्धालुओं के प्रवेश और निकास द्वार पर हाथ धोने या सेनिटाइजर की व्यवस्था करेगा. परिसर के अंदर और बाहर थूकना और पान या गुटका चबाना सख्त मना होगा. कोरोना के लक्षण वाले व्यक्ति को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा. अन्य कमजोर समूह व सह-रुग्णता वाले व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं या 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को धार्मिक संस्थानों में न जाने की सलाह दी गयी है.

उपरोक्त दिशा-निर्देशों का सभी संबंधितों द्वारा अगले आदेश तक निष्ठापूर्वक पालन किया जाएगा. बीएमसी ने कहा कि कोई भी नियम का उल्लंघन पाया गया को उस संस्थान को खोलने के लिए दी गयी अनुमति वापस ले ली जायेगी.

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