Home / Odisha / 6.53 करोड़ के मालिक सहायक कार्यकारी अभियंता की जमानत खारिज

6.53 करोड़ के मालिक सहायक कार्यकारी अभियंता की जमानत खारिज

भुवनेश्वर. राज्य सतर्कता विभाग ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में जनरल पब्लिक हेल्थ डिवीजन-II, भुवनेश्वर के सहायक कार्यकारी अभियंता रवीन्द्र नाथ प्रधान को गिरफ्तार कर लिया है और उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. यह जानकारी यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में दी गयी है. उल्लेखनीय है कि सतर्कता विभाग की टीम ने मंगलवार को प्रधान के कार्यालय और निवास पर छापा मारा था और उनके और उनके परिवार के सदस्यों के 6.53 करोड़ रुपये की संपत्ति का पता लगाया था. जांच के दौरान वह संपत्ति से संबंधित सवालों के सही जवाब नहीं पाये थे. इसके बाद गिरफ्तार कर उन्हें सतर्कता के न्यायालय के विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया, जहां उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई और अदालत ने बेहरा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

उल्लेखनीय है कि जांच के दौरान पाया गया कि उसके पास एक बेड का 48 फ्लैट, दो मंजिली इमारतें दो, एक कमरे का एक घर, आठ प्लाट, चार पहिया वाहन दो, बैंकों में जमा राशि, बीमा पालिसियों में निवेस, गहने, नकदी और घरेलू समान भी हैं. परिवार में दो रीयल एस्टेट की समेत तीन कंपनियां पंजीकृत हैं और इसका निदेशक इसका बेटा है. तीसरी फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी हुई कंपनी है. इसके अलावा इसका बेटा अन्य कृषि उत्पादों से संबंधित व्यवसाय में साझेदार भी है. 48 फ्लैट का निर्माण इसके बेटे की कंपनी ने की है. विभाग मामले की तह तक जाने के लिए जांच कर रहा है.

Share this news

About desk

Check Also

बीजद के चुनावी घोषणापत्र में कुछ भी नहीं केवल कोरे आश्वासन – धर्मेन्द्र प्रधान

कहा-भाजपा के संकल्प पत्र से कॉपी किये जाने का प्रयास भुवनेश्वर। बीजू जनता दल द्वारा …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *