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दोपहर 11 बजे से तीन बजे तक श्रमिकों से काम कराने पर होगी कार्रवाई

  • भीषण गर्मी पर विशेष राहत आयुक्त ने जारी किया निर्देश

  • जिलाधिकारियों को लिखा पत्र

  • राज्य में अधिकतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना

भुवनेश्वर। ओडिशा में बीते दो दिनों जारी भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप में श्रमिकों से काम कराने पर अब दंड मिलेगा। मौसम विभाग की भविष्यवाणी को देखते हुए राज्य के विशेष राहत आयुक्त ने इस संबंध में कड़ा निर्देश जारी किया है।

विशेष राहत आयुक्त से सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में पत्र भी लिखा है। इस पत्र में कहा गया है कि दोपहर 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक श्रमिकों से कार्य कराने पर सरकार ने पाबंदी लगायी है। इसके बावजूद यदि कोई श्रमिकों को इस समय कार्य करा रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया है कि आपदा प्रशमन कानून के तहत यह कार्रवाई की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि बीते दो दिनों से राज्य में भीषण गर्मी पड़ रही है। इस बीच मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि राज्य में अधिकतम तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

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