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ओडिशा में अनलॉक का दायरा बढ़ा, भुवनेश्वर, कटक और पुरी शहर में सप्ताहिक शटडाउन रहेगा जारी

  • रात आठ बजे से सुबह छह बजे राज्यभर में रहेगा कर्फ्यू

भुवनेश्वर. ओडिशा सरकार ने शनिवार को अगस्त महीने के लिए अनलॉक दिशानिर्देशों की घोषणा कर दी है. राज्य में मौजूदा कोविद-19 महामारी की स्थिति में सुधार को ध्यान में रखते हुए अनलॉक का दायरा बढ़ा दिया है तथा सप्ताहिक शटडाउन सिर्फ भुवनेश्वर, कटक और पुरी शहर में लागू होगा. इसके साथ ही राज्यभर में नाइट कर्फ्यू रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक लागू रहेगा. यह जानकारी आज एसआरसी प्रदीप जेना ने देते हुए कहा कि नए दिशानिर्देश एक अगस्त से एक सितंबर 2021 तक सुबह छह बजे तक लागू रहेंगे. उन्होंने कहा कि ओडिशा के कुल 30 जिलों में से 27 जिलों में कोविद-19 के मामले लगभग नगण्य हैं. हालांकि, पुरी, खुर्दा और कटक सहित जिलों में यह ग्राफ अधिक है. इसके बावजूद स्थिति बिल्कुल भी चिंताजनक नहीं है. उन्होंने कहा कि हालात को नियंत्रित रखने के लिए सभी जिलों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रात का कर्फ्यू लागू रहेगा. भुवनेश्वर, कटक और पुरी जिलों में सप्ताहांत के बंद प्रतिबंध जारी रहेंगे. राज्यभर में सभी दुकानें और वाणिज्यिक केंद्र प्रतिदिन रात 8 बजे तक और भुवनेश्वर, कटक और पुरी शहर में सप्ताह के पांच दिनों में खुले रहेंगे. राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अधिसूचित स्थानों पर सप्ताहांत के बंद के दौरान टीकाकरण जारी रहेगा. आवश्यक सेवाओं पर कोई पाबंदी नहीं होगी.

राज्य में चल रही बसें और आनलाइन कैब निर्धारित सीट संख्या के हिसाब से यात्रियों को लेकर चल सकती हैं. सिनेमा हाल, शापिंग माल, पार्क तथा होटल इत्यादि खुलेंगे, लेकिन कोविद नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा. विवाह और अंतिम संस्कार के समारोह में 25 और 20 लोगों के शामिल होने की छूट होगी. शैक्षणिक संस्थान और इंस्टीट्यूट विभागीय निर्देशों के अनुसार संचालित होंगे. आवश्यक मीटिंग में कोविद नियमों के साथ सौ लोगों के भाग लेने की अनुमति होगी. सप्ताहिक बाजार खुलेंगे. जिलाधिकारी, निकाय आयुक्त स्थानीय स्थिति को देखते हुए धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे सकते हैं. श्री जगन्नाथ मंदिर और लिंगराज मंदिर प्रशासन के संबंधित लोगों के साथ बैठक के बाद खोलने के निर्णय ले सकते हैं. मंदिर में प्रसाद चढ़ाने की अनुमति नहीं होगी. अपेरा चलेगा, लेकिन 50 फीसदी क्षमता के साथ चलाने की अनुमति होगी. उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में 30 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी. सभी चिड़ियाघर और इंडोर पार्क खुल जायेंगे.

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