आप पॉपर्टी के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर टैक्स बचा सकते हैं। इनकम टैक्स के नियमों में इसकी इजाजत है। लेकिन, इसके लिए कुछ शर्तें तय हैं। आपको कैपिटल गेंस के पैसे को दोबारा प्रॉपर्टी में निवेश करना होगा। यह निवेश आपको तय समयसीमा के अंदर करना होगा
Check Also
ईपीएफओ ने अक्टूबर महीने में 13.41 लाख सदस्य जोड़े
नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अक्टूबर महीने में शुद्ध रूप से 13.41 …