Home / BUSINESS / एमसीए ने कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन पर टिप्पणियां आमंत्रित की

एमसीए ने कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन पर टिप्पणियां आमंत्रित की

नई दिल्ली। सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत फास्ट ट्रैक विलय के दायरे को व्यापक बनाने के लिए नियमों में प्रस्तावित संशोधन पर सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित कीं हैं। ये टिप्पणियां और सुझाव एमसीए की वेबसाइट पर ई-परामर्श मॉड्यूल के जरिए आमंत्रित की गई हैं। इनको प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 5 मई, 2025 निर्धारित है।
कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने शनिवार को जारी एक बयान में बताया कि कंपनी (समझौता, व्यवस्था और एकीकरण) नियम, 2016 में संशोधन का प्रस्ताव करने वाली एक मसौदा अधिसूचना जारी की गई है, जिसका उद्देश्य कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 233 के तहत फास्ट-ट्रैक विलय के दायरे को बढ़ाना है।
एमसीए ने कहा कि एमसीए ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत फास्ट ट्रैक विलय के दायरे को व्यापक बनाने के लिए नियमों में प्रस्तावित संशोधन पर सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस मसौदा संशोधन नियमों पर टिप्पणियां या सुझाव कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर ई-परामर्श मॉड्यूल के जरिए 05 मई, 2025 तक भेजे जा सकते हैं।
मंत्रालय का यह पहल 2025-2026 के केंद्रीय बजट भाषण के पैरा 101 के अनुरूप है, जो व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। इस उद्देश्य के लिए कंपनी (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियम, 2016 में संशोधन का प्रस्ताव करने वाली एक मसौदा अधिसूचना (एक व्याख्यात्मक नोट के साथ) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट www.mca.gov.in पर उपल्‍ब्‍ध है।
साभार – हिस

Share this news

About desk

Check Also

IAT NEWS INDO ASIAN TIMES ओडिशा की खबर, भुवनेश्वर की खबर, कटक की खबर, आज की ताजा खबर, भारत की ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया की ताजा खबर

सीबीडीटी ने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर की

नई दिल्‍ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने करदाताओं को बड़ी राहत दी है। सीबीडीटी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *