आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को सूचित किया कि आयकर (आईटी) अधिनियम, 1961 के मुताबिक, वेरिफिकेशन (सत्यापन) में देरी के विपरीत परिणाम हो सकते हैं।
Home / BUSINESS / ITR Filing: 30 दिनों के अन्दर आईटीआर कर लें वेरिफाई, अगर चूके तो पड़ेगा महंगा, समझ लें पूरी बात
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