Home / BUSINESS / ITR Filing: 30 दिनों के अन्दर आईटीआर कर लें वेरिफाई, अगर चूके तो पड़ेगा महंगा, समझ लें पूरी बात

ITR Filing: 30 दिनों के अन्दर आईटीआर कर लें वेरिफाई, अगर चूके तो पड़ेगा महंगा, समझ लें पूरी बात

आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को सूचित किया कि आयकर (आईटी) अधिनियम, 1961 के मुताबिक, वेरिफिकेशन (सत्यापन) में देरी के विपरीत परिणाम हो सकते हैं।

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