Home / BUSINESS / ITR Filing: अगर हर महीने घर का किराया चुकाते हैं तो HRA बेनेफिट क्लेम कर सकते हैं, जानिए क्या है इसका प्रोसेस

ITR Filing: अगर हर महीने घर का किराया चुकाते हैं तो HRA बेनेफिट क्लेम कर सकते हैं, जानिए क्या है इसका प्रोसेस

Income tax return filing: नौकरी करने वाले लोग इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10(13ए) के तहत एचआरए एग्जेम्प्शन क्लेम करते हैं। लेकिन, इसका फायदा सिर्फ इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में मिलता है। इसे क्लेम करने के नियम पहले से तय हैं

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