भुवनेश्वर. अनलॉक की प्रक्रिया में श्रेणई ए के जिलों के लिए काफी छूट मिली है. इन जिलों में स्ट्रीट फूड वेंडरों सहित सभी प्रकार की दुकानें प्रतिदिन सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक खुली रहेंगी. हालांकि, मॉल, स्पा और ब्यूटी पार/हमारा की दुकानें बंद रहेंगी. स्ट्रीट फूड वेंडर्स को केवल टेक अवे फूड परोसने की अनुमति होगी. सप्ताहांत शटडाउन नहीं लगाया जाएगा. यहां साप्ताहिक और दैनिक हाट सामाजिक दूरी में बैठने की व्यवस्था और कोविद उपयुक्त व्यवहार के साथ खुले रहेंगे. बसों द्वारा अंतर-जिला और अंतर-जिला सार्वजनिक परिवहन केवल बैठने की क्षमता के साथ क्रियाशील रहेगा. ओला, उबर आदि जैसे एग्रीगेटर्स संचालित कैब/ऑटो रिक्शा में पीछे की सीट पर दो यात्रियों के साथ चलने की अनुमति दी गयी है.
श्रेणी ए में सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगड़, संबलपुर, देवगढ़, कलाहांडी, बलांगीर, नुआपड़ा, सोनपुर, गंजाम, गजपति, कंधमाल, बौध, कोरापुट, नवरंगपुर, मालकानगिरि, रायगड़ा, अनुगूल, ढेंकानाल और केंदुझर जिले हैं.
श्रेणी-बी जिलों के लिए शर्तें:
स्ट्रीट फूड विक्रेताओं सहित सभी प्रकार की दुकानें सप्ताह के दिनों में सुबह 6.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक खुली रहेंगी. हालांकि मॉल, स्पा और ब्यूटी पार्लर की दुकानें बंद रहेंगी. कार्यदिवसों में दोपहर 2.00 बजे के बाद, इससे जुड़े लोगों की आवाजाही के साथ-साथ केवल छूट प्राप्त श्रेणियों की दुकानें खुली रहेंगी. स्ट्रीट फूड वेंडर्स को केवल टेक अवे फूड परोसने की अनुमति होगी. सप्ताहांत में शुक्रवार को दोपहर 2.00 बजे से प्रत्येक सप्ताह सोमवार के प्रातः 6.00 बजे तक शटडाउन लगाया जाएगा. साप्ताहिक और दैनिक हाट बंद रहेंगे. 16 जुलाई 2021 (शुक्रवार) की सुबह 6.00 बजे तक बसों द्वारा अंतर-जिला और अंतर-जिला सार्वजनिक परिवहन निलंबित रहेगा. ओला, उबर आदि जैसे एग्रीगेटर्स द्वारा संचालित कैब/ऑटो रिक्शा को उपरोक्त समय अवधि के दौरान सभी उद्देश्यों के लिए पीछे की सीट पर दो यात्रियों के साथ चलने अनुमति होगी.
पशु चारा और चारा, बीज, उर्वरक और कीटनाशकों और कृषि से संबंधित अन्य गतिविधियों से संबंधित दुकानें और प्रतिष्ठान, उनके परिवहन, भंडारण और संबंधित गतिविधियों सहित वर्गीकृत अनलॉक अवधि के दौरान सामान्य समय अनुसूची के अनुसार खुले रहेंगे.
आवश्यक सामान, किराना, सब्जियां, मछली, मांस, अंडा और दूध सहित खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी की अनुमति है. इसके अलावा, रेस्तरां, होटल और एग्रीगेटर्स जैसे स्विगी, जोमैटो आदि द्वारा भोजन की होम डिलीवरी की अनुमति है.
कोविद परीक्षण और टीकाकरण केंद्रों पर कोई प्रतिबंध लागू नहीं होगा और कोविद परीक्षण और टीकाकरण के लिए व्यक्तियों / वाहनों की आवाजाही की अनुमति होगी.
सरकारी कार्यालयों/आवश्यक सेवाओं/उपयोगिता प्रदाताओं जैसे बिजली, दूरसंचार, जल आपूर्ति, पुलिस, सुरक्षा आदि को छोड़कर सभी कार्यालय/प्रतिष्ठान बंद रहेंगे.
श्रेणी बी में खुर्दा, पुरी, नयागढ़, कटक, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, जाजपुर, बालेश्वर, भद्रक और मयूरभंज जिले हैं.