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केंद्रापड़ा और भटली में रथयात्रा निकालने की याचिक खारिज

  • उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को बरकरार रखा

कटक. राज्य के उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को बरकरार रखते हुए कहा कि कोविद-19 महामारी के मद्देनजर रथयात्रा केवल पुरी में ही आयोजित की जाएगी. इसके साथ ही इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.

राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि पिछले साल 22 जून को जारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप अधिसूचना जारी की गई है.

इसके बाद उच्च न्यायालय ने अपने समक्ष दायर पांच याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें बलदेव जीउ, तुलसी क्षेत्र (केंद्रापड़ा) और भटली में रथयात्रा आयोजित करने की अनुमति मांगी गई थी.

उल्लेखनीय है कि रथयात्रा पिछले साल भी कोविद-19 महामारी के कारण अन्य स्थानों पर रद्द कर दी गई थी.

याचिकाकर्ताओं के वकील अक्षय पांडेय ने बताया कि हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले में दखल देने से इनकार कर दिया. हालांकि उन्होंने कहा कि अगला कदम उनके मुवक्किलों से चर्चा करने के बाद तय किया जाएगा.

 

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