भुवनेश्वर. राज्य सरकार ने निजी शैक्षणिक संस्थाओं को निर्देश दिया है कि शिक्षा सत्र 2020-21 के लिए 15 प्रतिशत फीस कम वसूला जाए. स्कूल और शिक्षा विभाग ने इस आशय को लेकर एक विज्ञप्ति जारी की है. सरकार के साथ एमओयू हस्ताक्षर करने वाले निजी स्कूलों के लिए राज्य सरकार ने पहले ही नियम कर रखा है, लेकिन जो निजी शैक्षणिक संस्थाएं सरकार से करार किए बगैर चल रहे हैं, यह नियम केवल उनके लिए लागू होगा. सरकार के इस निर्णय से निजी स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे अभिभावकों को राहत मिलने जा रही है. गौरतलब है कि निजी स्कूलों में कोरोना काल में फीस वसूली को लेकर लंबे समय से विवाद की स्थिति बनी हुई थी. स्कूल बंद हैं, मगर निजी स्कूलों द्वारा मोटी रकम अभिभावकों से वसूली जा रही थी. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के बाद राज्य सरकार ने निजी शैक्षणिक संस्थाओं के लिए कोरोना काल में फीस कम करने हेतु विज्ञप्ति जारी कर दी है. अभिभावक संघ ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है, लेकिन अभिभावकों के मन में फीस वसूली को लेकर अभी भी शंकाएं बनी हुई है. सरकारी विज्ञप्ति में साफ नहीं है कि स्कूल फीस की मासिक दर में 15 प्रतिशत की कटौती होगी या फिर किसी विशेष फीस में कटौती होगी.
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