कटक. ओडिशा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को गोपालपुर विधायक प्रदीप पाणिग्राही को धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश और अन्य अपराधों के आरोप में दर्ज तीन मामलों में सशर्त जमानत दे दी. पाणिग्राही को उच्च न्यायालय ने दो-दो लाख रुपये के दो मुचलके प्रस्तुत करने के आधार पर जमानत दी है. उन्हें मीडिया में कोई बयान न देने की भी हिदायत दी गई है. हालांकि गोपालपुर विधायक अभी जेल में ही रहेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ दो और मामले अभी भी लंबित हैं. साइबर पुलिस थाने में दर्ज एक मामले के सिलसिले में अपराध शाखा द्वारा पिछले साल 3 दिसंबर को गिरफ्तारी के बाद से पाणिग्रही वर्तमान में झारपाड़ा विशेष जेल में बंद हैं. उसके खिलाफ कुल छह मामले दर्ज किए गए थे. इनमें से उन्हें चार मामलों में जमानत मिल चुकी है, लेकिन दो और मामले अभी भी लंबित हैं. अपराध शाखा द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामले में उन्हें 24 फरवरी 2021 को सशर्त जमानत मिली थी.
उन्हें कथित रूप से आय से अधिक संपत्ति के मामले में आईएफएस अधिकारी अभय पाठक के बेटे आकाश कुमार पाठक द्वारा कथित रूप से प्रतिरूपण, धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश और अन्य साइबर अपराधों से संबंधित एक मामले के संबंध में गिरफ्तार किया गया था.
Indo Asian Times । Hindi News Portal । इण्डो एशियन टाइम्स,। हिन्दी न्यूज । न रूकेगा, ना झुकेगा।।

